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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं

                राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) कम्पनी अधिनियम 1956  के धारा 25 के अधीन स्थापित कम्पनी है। निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्णतः निजी उपक्रम है जिसकी दिनांक 31मार्च 2001 को अधिकृत पूंजी रूपया 1000 करोड़ है और प्रदत्त पूंजी रूपया 411 करोड़ है । निगम का प्रबन्धन केन्द्र सरकार ,राज्य स्तरीय चैनेलाइजिंग अभिकरणों ,वित्तीय संस्थानों व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हित में अपनी सेवा प्रदान करने में प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में गठित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है।

                राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के लिये निगम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को शासन द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरण नामित किया गया है। इस हेतु राष्ट्रीय निगम से ऋण लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुउद्देशीय निगम के पक्ष में राष्ट्रीय निगम को रू 5 करोड़ की स्टेट गारन्टी भी उपलब्ध कराई गई है।